नियुक्ति रद्द करने संबंधी विद्यालयी शिक्षा निदेशक के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक

नैनीताल/अल्मोड़ा। अल्मोड़ा आर्य इंटर कालेज की तीन अध्यापिकाओं की नियुक्ति रद्द करने संबंधी विद्यालयी शिक्षा निदेशक के एक अगस्त के आदेश पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। साथ ही इसमें जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय दिया गया है।
यह रोक अल्मोड़ा निवासी शोभा कर्नाटक, संगीता जोशी व दीपा आर्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवाड़ी की एकल पीठ ने लगाई है। याचिका कर्ताओं का कहना है कि 2014 में सरकार द्वारा कंप्यूटर साइंस, कामर्स आदि को मान्यता दे दी थी। दो अगस्त 2016 के शासनादेश के तहत रिक्त पदों के अनुरूप नियुक्ति दी गई और इसका अनुमोदन मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा भी दे दिया गया था। इन अध्यापिकाओं का आरोप है कि इस नियुक्ति को निदेशक विद्यालयी शिक्षा ने पहली अगस्त को एक आदेश जारी कर निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी नियुक्ति नियमों के अनुरूप हुई है। इसमें निदेशक पर नियम विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया गया है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद एकल पीठ ने निदेशक के पत्र के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही तीनों अध्यापिकाओं को एक बार फिर से सेवा का अवसर मिल गया है।

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