देहरादून। प्रदेश में अब दुकानें व मॉल व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सातों दिन 24 घंटे खुल सकेंगे। इस तरह से उन्हें अनिवार्य साप्ताहिक बंदी से छूट मिल जाएगी। 24 घंटे प्रतिष्ठान खुला रखने के लिए उन्हें कर्मचारियों से शिफ्ट में काम कराना होगा, इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी।
प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश कैबिनेट ने उत्तराखंड दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 को निष्प्रभावी करने का फैसला लिया है और उसके बदले दुकानों व स्थापनों में नियोजित कर्मकारों के रोजगार एवं सेवा की अन्य शतरे से संबधित विधियों को विनियमित, संशोधित व समेकित करने और उससे संबंधित या उससे जुड़े अन्य मामलों के लिए मॉडल बिल के अनुरूप विधेयक को नोटिफाई करने को मंजूरी दे दी है। फिलहाल क्योंकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा इसलिए इस बाबत एक अध्यादेश लाया जाएगा। इसके तहत उन दुकानों व अधिष्ठानों को श्रम विभाग के गैरजरूरी जांचों व छापों से मुक्ति मिलेगी जहां 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं। वह श्रम विभाग को केवल यह जानकारी दे सकेंगेकि उनके यहां इतने कर्मचारी यानी 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं। अन्य अधिष्ठानों को मौजूदा नियमों का पालन करना होगा।