देहरादून। प्रदेश में अब भीख मांगने पर प्रतिबंध लग गया है। अब भीख मांगने व भीख देने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। राज्यपाल डा. केके पाल ने उत्तरप्रदेश भिक्षावृत्ति अधिनियम , 1975 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) की धारा 1 की उपधारा (3) को उत्तराखंड में भी 1 जुलाई से लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर रोक के लिए पूर्व में भी आदेश जारी किए गए थे। बाकायदा शासनादेश भी जारी किया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से विगत दिनों प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए गए थे कि भिक्षावृत्ति निषेध को कड़ाई से लागू कराने के लिए कठोर नियम बनाए जाए। भीख मांगते दूसरी बार पकड़े जाने पर दो से पांच साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।