प्रधानाध्यापिका के तबादला आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक

नैनीताल। ग्वाल (गंगोलीहाट) की प्रधानाध्यापिका पुष्पा कार्की के तबादले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। यह तबादला प्रशासनिक आधार पर किया था।
यह आदेश पुष्पा कार्की के डीईओ (बेसिक) के तबादला आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवाड़ी की एकल पीठ ने किया। इसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि यह तबादला ग्राम प्रधान के एक शिकायती पत्र के आधार पर किया गया है। यह पत्र विधायक मीना गंगोला को भेजा गया था। इसमें डीएम ने डीईओ बेसिक को जांच सौंपी गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि डीएम के आदेश पर बीईओ गंगोलीहाट को जांच अधिकारी बनाया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि बगैर सुनवाई का मौका दिये तबादला कर दिया गया। यह पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण रही है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने डीईओ (बेसिक) के आदेश पर रोक लगा दी है।

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