नैनीताल। पिटकुल एवं उज्जवल के तकनीशियन ग्रेड टू व आशुलिपिक व कार्यालय सहायक के पदों की सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। यह परीक्षा अधीस्थन सेवा चयन आयोग ने की थीं। न्यायालय ने कोर्ट से अनुमति लिये बगैर परीक्षा कराये जाने को गंभीर विषय माना है।यह रोक उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल खंडपीठ ने लगाई है। संगठन की ओर से अध्यक्ष योगेंद्र विश्राल, महासचिव मनोज पंत का कहना है कि पूर्व में ऊर्जा के तीनों निगमों ने बगैर उच्च न्यायालय की अनुमति के परीक्षा न कराने का भरोसा दिया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि निगमों द्वारा बगैर संविदाकर्मियों को नियमित किए या पद रिक्त रखे ही सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।