चमोली। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में भूमि विवाद को दृष्टिगत रखते हुए उप जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने महाविद्यालय परिसर एवं उसके आसपास कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए धारा144 लागू कर दी है। महाविद्यालय में सीमाकंन, डोलबंदी एवं दीवारबंदी का कार्य पूर्ण होने तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के गोपेश्वर नगर क्षेत्रान्तर्गत किसी भी मोटर मार्ग पर चक्का जाम तथा किसी प्रकार का अवरोध नही लगायेगा और ना ही मार्ग में समूह बनाकर एकत्रित होगें। महाविद्यालय परिसर के आस पास लाठी, बल्लभ, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशसत्र आदि ले जाना भी प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति भडकाने वाले शब्दों, गाली गलौज व अपमानजनक भाषा का प्रयोग नही करेगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर दण्डनीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।