देहरादून। जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने अधिकारियों को उन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया जो कोर्ट के बताए गए मापदंडों को तोड़ते हैं। हाल ही में अदालत में छह मापदंड बनाते हुए उनका उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करने को कहा था। इसमें ओवरस्पीड, रश ड्राइविंग तथा शराब पीकर वाहन चलाने जैसे नियम शामिल हैं।
जिलास्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित विभाग दुर्घटना के कारणों को चिह्नित कर उनके दूर करने का उपाय करें। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं उस स्थानों को चिह्नित कर वहां अलग से साइन बोर्ड लगाया जाए। उन्होंने सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एसपी ट्रैफिक को सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने को कहा। जिला अधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक छह मापदंडों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कारवाई की जानी चाहिए। ओवर स्पीड, रश ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, रेड लाइट जंप करना, ओवरलोडिंग तथा नशे की हालत में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। इसके अलावा माल वाहन में सवारी ले जाना जैसे अपराधों के बाद चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। बैठक के दौरान बीते दो-तीन सालों में दुर्घटना में मरने वालों की संख्या का भी जिक्र किया गया। बैठक के दौरान सीओ ट्रैफिक जया बलूनी भी मौजूद रहीं। उन्होंने कंप्यूटर पर स्लाइड्स के माध्यम से दुर्घटना, उसके कारण, उसे होने वाले नुकसान की जानकारी दी।