हल्द्वानी/देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) को महामारी घोषित किया है तथा कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम लगाने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाकडाउन किया गया है लाकडाउन मे किसी भी नागरिक को बिना अपरिहार्य परिस्थिति/कारण घर से बाहर अनुमति नही है। जिलाधिकारी ने लाकडाउन व्यवस्था मे लगे सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को आदेशों का अनुपालन कराने के निर्देश दिये है।
श्री बंसल ने कहा कि आपातकालीन यातायात को सुचारू करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यवस्था की गई है। उन्होने कहा कि जनपद मे उपजिलाधिकारी कृषि कार्य को सुगमता रखने, गम्भीर रोगी की चिकित्सा सुविधा हेतु, मृत्यु प्रकरण मे 20 व्यक्ति एवं विवाह मे 05 व्यक्तियों हेतु जनपद अन्तर्गत एवं राज्य मे किसी भी क्षेत्र मे जाने हेतु पास निर्गत करेंगे। उन्होने कहा कि राज्य एवं राज्य के बाहर जाने हेतु सभी प्रकार प्रकरण जो कन्ट्रोल रूम से प्राप्त होंगे एवं तहसील हल्द्वानी के प्रकरणों मे आपातकालीन परिवहन पास नोडल अधिकारी कन्टोल रूम द्वारा जारी किये जायेंगे, ई-पास की संचालित व्यवस्था यथावत रहेगी। उन्होने कहा कि राज्य एवं राज्य के बाहर जाने हेतु व्यवसायिक, औद्योगिक परिवहन पास महाप्रबन्धक उद्योग द्वारा जारी किये जायेंगे। श्री बंसल ने लाकडाउन व्यवस्था मे लगे सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को आदेशों का अनुपालन कराने के निर्देश दिये है।