नई दिल्ली। 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों में मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने अबु सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि म्ंबई धमाकों में 257 लोग मारे गए थे जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे और इससे 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी।
टाडा अदालत ने किसे क्या सुनाई सजा
* फिरोज खान को सुनाई गई फांसी की सजा।
* कोर्ट ने मोहम्मद ताहिर मर्चेंट को सुनाई फांसी की सजा।
* रियाज सिद्दीकी को सुनाई गई 10 साल की सजा।
* टाडा कोर्ट ने अबु सलेम को सुनाई उम्रकैद की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना।
* हथियार सप्लाई का दोषी करीमुल्लाह को सुनाई गई उम्रकैद की सजा और दो लाख का जुर्माना।