1 अक्टूबर से लागू होगा आदेश
नई दिल्ली। अब तक बैंकिंग, स्कूल एडमिशन व अन्य कामों के लिए जरूरी हो चुका आधार कार्ड अब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी जरूरी होगा।
खबरों के अनुसार अब लोगों को अपने किसी परिजन की मौत पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। कहा जा रहा है कि आधार कार्ड नंबर का उपयोग मृतक की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाएगा ताकि इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो सके। खबरों के अनुसार यह नया आदेश 1 अक्टूबर से लागू होगा। बता दें कि सरकार अब तक कई जगह आधार कार्ड अनिवार्य कर चुकी है।
31 अगस्त तक पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है: जिन लोगों ने 5 अगस्त 2017 तक बिना आधार को पैन से जोड़े अपना आईटीआर दाखिल किया है उन्हें हर हाल में 31 अगस्त तक इन दोनों ही आईडी को आपस में जोड़ना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आयकर विभाग की ओर से आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं किया जाएगा।