नई दिल्ली। बीमा नियामक (इरडा) ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे अपने एजेंटों के आधार नंबर लें ताकि उनका एक आनलाइन डेटाबेस बनाया जा सके और किसी तरह का दोहराव समाप्त किया जा सके। आधार संख्या किसी व्यक्ति को प्रदान की गई 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या है। इस डेटाबेस को भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) रखेगा। नियामक ने कहा है कि प्वाइंट आफ सेल्स पर्सन पीओएस दिशा निर्देश जारी किए जाने के साथ ही डेटाबेस बनाने का काम शुरू हो गया है।