उत्तराखंड : पहाड़ में अब इतने बजे तक मिलेगी शराब

देहरादून। आंशिक शराबबंदी के नाम पर पहाड़ में शराब की दुकानों का समय कम करने के फैसले से प्रदेश सरकार ने यू टर्न लिया है। प्रदेश कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब सभी पर्वतीय जिलों में शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हो सकेगी।
पहले सरकार ने फैसला लिया था कि पर्वतीय जिलों में शराब की बिक्री शाम छह बजे तक ही होगी, तब सरकार का तर्क था कि वह इस तरह आंशिक शराबबंदी करना चाहती है। हालांकि देहरादून व नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों में इससे छूट दी गई थी। समय बदलने के सवाल पर जब शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से पूछा गया कि क्या कैबिनेट ने राजस्व वसूली में कमी की वजह से यह फैसला लिया है तो उन्होंने इसका जिम्मा विपक्षी कांग्रेस पर डाल दिया और कहा कि विपक्ष भी यही मांग कर रहा था।
विपक्ष ने विधानसभा में यह मांग की थी। इतना ही नहीं सरकार को पिछले छह माह में जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार शराब से राजस्व कमाने की इच्छुक नहीं है। वैसे दिलचस्प बात भी है कि शराब से राजस्व न कमाने की बात करने वाली सरकार ने एक ओर शराब बिक्री का पहाड़ में समय बढ़ा दिया गया है, वहीं प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में लागू उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 28 में संशोधन का फैसला लिया है।

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