देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयुर्वेदिक शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि अब सभी जनपदों में तहसील दिवस अनिवार्य रूप से आयोजित होगा। प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक जनपदों के प्रभारी मंत्रियों को डेढ़ महीने में एक बार वहां की बैठक लेना भी जरूरी कर दिया गया है। कौशिक ने बताया कि सभी जिलाधिकारी महीने के प्रत्येक सोमवार को अपने दफ्तर में जनता की समस्याओं को सुन कर उनका निराकरण करेंगे। इसके लिए सुबह 10 से 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे खनन सामग्री के दाम से सरकार काफी चिंतित है। इसलिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यह समिति खनन सामग्री के दाम बढ़ने की वजह ढूढ़ेगी। ताकि खनन के रेट को कम किया जा सके। इसके लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे चोरी पर अंकुश लगाना भी आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गठित एंटी माइनिंग सेल को फिलहाल भंग नहीं किया गया है लेकिन इसके कायरे में तेजी लाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। कौशिक ने कहा कि आयुव्रेद शिक्षकों के सेवानिवृत्ति की उम्र पहले 60 साल थी। उसे बढ़ाकर अब 65 साल कर दिया गया है। महिलाओं को कैबिनेट ने विशेष राहत प्रदान की है। पहले 20 लाख की संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर स्टाम्प शुल्क में 20 फीसद की छूट मिलती थी। अब इस छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख पर 25 फीसद कर दी गयी है। लेकिन यह सुविधा जीवन में महिलाएं दो बार ही उठा सकेंगी। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पहले सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय नाम से एक अलग मंत्रालय गंिठत करने का निर्णय लिया था लेकिन अब श्रम, सेवायोजन, कौशल विकास और रोजगार नाम से एक अलग (शेष पेज 15)डीएम से..मंत्रालय गठित किया जाएगा। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवकों को काफी लाभ मिलेगा। खाद्य व नागरिक आपूत्तर्ि का नाम बदलकर केंद्र की तर्ज पर खाद्य व नागरिक आपूत्तर्ि उपभोक्ता मामले कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ में अब अर्ध सैनिक बलों से प्रतिनियुक्ति पर तैनाती का महत्वपूूर्ण फैसला सरकार ने लिया है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों की पौत्री और धेवती को विवाह में मिलने वाले अनुदान की राशि में वृद्धि की गयी है। पहले यह राशि मात्र चार हजार रपए थी जिसे अब बढ़ाकर 50 हजार रपए किया गया है। इसके अलावा कोषागार तकनीकी संवर्ग में भी प्रतिनियुक्तियां की जाएंगी। पहले केवल आउट सोर्सिग की ही व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली उत्तराखंड अभियंता सेवा समूह ‘‘क’ में भी संशोधन किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत निर्गत हर अधिसूचनाओं को हरी झंडी भी दी गयी है।