उच्च न्यायालय ने नियुक्ति पर मांगा जवाब
नैनीताल/देहरादून। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधान सभा में हुई 158 नियुक्तियों के मामलें में नैनीताल उच्च न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाया है। न्यायालय ने नियुक्ति मामलें में विधानसभा अध्यक्ष को तीन सप्ताह में हलफनामे के साथ जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। बागेश्वर निवासी राजेश चंदोला ने याचिका दायर कर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधान सभा में हुई नियुक्तियों को चुनौती दी। याचिका में नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए जांच करने व उन्हें निरस्त करने की मांग की है। याचिका में पूर्व स्पीकर पर अपनी बहू को गलत तरीके से नियुक्ति देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक वह कार्यालय नही गई। कुंजवाल को भी याचिका में पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विधासभा अध्यक्ष को तीन सप्ताह में हलफनामे के साथ जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद यदि सरकार ने भाजपा के रुख के अनुरूप हलफनामा दिया तो ना केवल नियुक्तियां रद हो सकती हैं, बल्कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल की सियासी मुश्किल भी बढ़ सकती हैं।