देहरादून/नैनीताल। छात्रों को 24 घंटे के भीतर एडमिशन देने के आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने जोलीग्रांट स्थित हिमालयन मेडिकल कालेज को दिया है।
विदित हो कि नीट पास करीब चार दर्जन छात्रोे ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाल रखी थी, जिसमें कहा गया था कि वह नीट क्वालिफाइड हैं। उन्होंने एमबीबीएस कोर्स के लिए हिमालयन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए आवेदन किया है और उन्होंने 4 लाख रुपये फीस भी जमा कर दी है। प्रवेश के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अभी तक उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया।
वहीं कॉलेज का सरकार पर आरोप था कि उनका सरकार के साथ फीस और सीटों को लेकर विवाद चल रहा है, इसलिए एक को छोड़कर किसी भी अन्य बच्चे को एडमिशन नहीं दिया गया। हालांकि अब मामले की सुनवार्इ करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकलपीठ ने जोलीग्रांट स्थित हिमालयन मेडिकल कालेज को आदेश दिया है कि वह सभी बच्चों को 24 घंटे के अंदर एडमिशन दें।