काशीपुर/देहरादून। जुलाई व अगस्त के लिये जी.एस.टी. रजिस्टर्ड व्यापारियों को 4-4 बार विवरण भरना पड़ेगा तथा टैक्स जुलाई के लिये 25 अगस्त तक व अगस्त के लिये 20 सितम्बर तक जमा करना होगा। उक्त जानकारी टैक्स सी.एच.आर.बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नदीम उद्दीन एडवोकेट ने एडिशनल कमिश्नर पीयूष कुमार से वार्ता के उपरान्त दी है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा 08 अगस्त की अधिसूचना सं0 2322 से जुलाई व अगस्त के रिटर्न जमा करने की तिथि बढ़ाकर क्रमशः 15 तथा 30 सितम्बर कर दी थी। 20 अगस्त के समाचार पत्रों में रिटर्न जमा करने की तिथि 25 अगस्त करने के समाचार प्रकाशित होने से शंका की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इस शंका समाधान के लिये टैक्स सी.एच.आर.बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नदीम उद्दीन एडवोकेट ने वाणिज्य कर मुख्यालय के एडिशनल कमिश्नर पीयूष कुमार से वार्ता की तो उन्होेंने बताया कि जुलाई व अगस्त के लिये फार्म 3बी जिसमें खरीद बिक्री सहित कुल आउटपुट व इनपुट सप्लाई तथा देय टैक्स का कुल विवरण होता है, को जुलाई के लिये 25 अगस्त तथा अगस्त के लिये 20 सितम्बर तक जमा करना है। जी.एस.टी. से पहले के स्टाक के इनपुट क्रेडिट का लाभ लेने के लिये भी जुलाई का विवरण 28 अगस्त तक ऑनलाइन फाइल करना है।
श्री नदीम को उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार फार्म 3बी के अतिरिक्त पूर्व में बढ़ाई गयी तिथियों के अनुसार बिक्री/आउटवार्ड सप्लाई का विवरण जी.एस.टी.आर. 1, खरीद/इनवार्ड सप्लाई का विवरण जी.एस.टी.आर 2 तथा मासिक रिटर्न जी.एस.टी.आर. 3 भी ऑनलाइन फाइल किया जाना है। नदीम उद्दीन ने बताया कि उत्तराखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 2320 दि0 08 अगस्त 2017 के अनुसार आउट वार्ड सप्लाई/बिक्री का विवरण जी.एस.टी.आर, 1 जुलाई 2017 के लिये 1 से 5 सितम्बर तक तथा अगस्त 2017 के लिये 16 से 20 सितम्बर तक ऑनलाइन फाइल किया जाना है।
इसी प्रकार अधिसूचना संख्या 2321 के अनुसार इनवार्ड सप्लाई /खरीद का विवरण जी.एस.टी.आर, 2, जुलाई 2017 के लिये 6 से 10 सितम्बर तक तथा अगस्त 2017 के लिये 21 से 25 सितम्बर 2017 तक फाइल किया जाना है। इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 2322 के अनुसार मासिक रिटर्न जी.एस.टी.आर, 3 जुलाई 2017 के लिये 11 से 15 सितम्बर 2017 तक तथा अगस्त 2017 के लिये 26 से 30 सितम्बर तक फाइल किया जाना है।