नई दिल्ली। RBI ने बैंकों को पासबुक और स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन का पर्याप्त ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं। ग्राहकों को लेनदेन के विवरण को दोबारा जांचने में सहूलियत हो, इसके लिए केंद्रीय बैंक ने ऐसा किया है।
इससे पहले, आरबीआइ ने बैंकों को सलाह दी थी कि वे पासबुक/स्टेटमेंट में समझ से परे एंट्री करने से बचें। साथ ही सुनिश्चित करें कि हमेशा संक्षिप्त व सुगम जानकारियां दर्ज की जाएं ताकि जमाकर्ताओं को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। RBI ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कई बैंक अब भी पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं कर रहे हैं। RBI ने बैंकों को मुहैया कराए जाने वाले विवरणों की सूची निर्धारित की है। पासबुक में बैंकों को जो विवरण देने हैं, उनमें पेयी का नाम, ट्रांजैक्शन का मोड, शुल्क की प्रकृति (जैसे फीस/कमीशन/फाइन/पेनाल्टी) और लोन अकाउंट नंबर शामिल हैं।