नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बार फिर राज्य सरकार को झटका देते हुए श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करने के उसके आदेश पर रोक लगा दी है। देहरादून निवासी दिवाकर चमोली और दिनकर बाबुलकर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि 8 जून 2017 को सचिव धर्मस्व ने समिति को दोबारा भंग कर दिया। इससे पहले भी धर्मस्व सचिव शैलेश बगौली द्वारा एक अप्रैल 2017 को समिति को भंग किया था जिस पर पूर्व में न्यायालय में एकलपीठ ने 30 मई 2017 को भंग कर दिया था। सरकार ने दोबारा समिति को भंग कर दिया जिस पर आज न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकलपीठ ने पूर्ण रोक लगा दी है। न्यायालय ने सरकार से दो हफ्ते में काउंटर जवाब मांगा है।
स्टे मिलने के बाद बदरीनाथ पहुंचे गोदियाल
जोशीमठ। हाईकोर्ट द्वारा बदरी-केदार मंदिर समिति को बहाल किए जाने के आदेश के बाद समिति के अध्यक्ष गणोश गोदियाल आज बदरीनाथ पहुंचे। कमेटी की बैठक को लेकर वे अधिकारियों से करेंगे र्चचा।