देहरादून। सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए आवेदन के लिए अब अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारियों से अपने प्रमाण पत्र सत्यापित कराने के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब सरकारी सेवाओं के लिए राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित दस्तावेजों के स्थान पर स्वप्रमाणित दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। इसी के साथ कैबिनेट ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्नि विभागों की पूर्व में अधिसूचित करीब 100 सेवाओं के अलावा 162 और सेवाओं को सेवा के अधिकार के दायरे में लाया जाएगा।