सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन
देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में स्थित बैंकों को 03 अपै्रल 2020 से प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक ग्राहकों से लेनदेन हेतु खुले रहेंगे तथा अपरान्ह 01 से 05 बजे तक बैंक अपने आन्तरिक मिलान एवं अन्य कार्य सम्पन्न करेगें। बैंक से जुड़े कर्मचारी को अपने विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर ही उन्हे चार-पहिया-दो पहिया वाहन के आवागमन में छूट होगी। सभी एटीएम प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक खुले रहेंगे। इण्डियन पोस्ट पैमेंट बैंक AEPS के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम हैं जो आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित रहेंगे, इसलिए सभी बैंक उक्त अवधि में अपने पोस्टमैन/पोस्ट आॅफिस के माध्यम से बैंक के ग्राहकों का भुगतान भी सम्पन्न करेंगे। बैंक मित्र आवागमन के लिए जिला लीड बैंक अधिकारी देहरादून को अधिकृत किया गया है, जो बैंक मित्र के कार्य स्थान से सम्बन्धित बैंक तक आवागमन की अनुमति हेतु पास उन्हीं को जारी किया जायेगा जो वास्तविक रूप से बैंके से सम्बन्धित हैं। 03 अपै्रल से 09 अप्रैल 2020 तक प्रधानमंत्री जनधन खाताधारकों को उनकी खाता संख्या के अन्तिम अंक के अनुसार खाते से धन निकासी हेतु अनुमति होगी जैसे खाता संख्या का अन्तिम अंक 0 या 01,को 03 अपै्रल 2020 को, खाता संख्या 2 या 3 को 04 अप्रैल 2020, खाता संख्या 4 या 5 को 07 अपै्रल 2020, खाता संख्या 6 या 7 को 08 अपै्रल 2020, खाता संख्या 08 या 09 को 09 अपै्रल 2020। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप बैंकों को सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। बैंकों में सुरक्षा एवं कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे।