देहरादून। सरकारी सेवाओं में अभी तक दिव्यांगों के लिए क्षैतिज आरक्षण के बैकलॉग पद न भरे जाने को शासन ने गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने सभी विभागों को पत्र लिखकर दिव्यांगों के बैकलॉग पदों पर 31 जुलाई तक सीधी भर्ती के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में दिव्यांगों के लिए तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। नियमानुसार सभी विभागों को क्षैतिज आरक्षण के आधार पर दिव्यांगों को भर्ती करना होता है। शासन ने बीते वर्ष 20 जून को भी कुछ विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिह्नित पदों के अनुरूप भर्ती होने पर नाराजगी जताई थी। अब शासन के संज्ञान में फिर से यह बात आई कि अभी तक विभागों ने दिव्यांगों के लिए चिह्नित क्षैतिज आरक्षण के बैकलॉग को पूरा नहीं किया है। इस पर मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने सभी विभागों को पत्र लिखकर इन पदों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग 17 जनवरी 2011 के शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रत्येक श्रेणी के पदों की गणना करें। इसके पश्चात 31 जुलाई तक इन पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूरी की जाएगी। दिव्यांगों के लिए की गई क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार दृष्टिहीनता व कम दृष्टि के लिए एक प्रतिशत, कान से कम सुनाई देने के लिए एक प्रतिशत और चलने में निश्शक्तता और लकवा ग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।