देहरादून, (गढ़वाल का विकास न्यूज)। अनलॉक 2 को लेकर केंद्र द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के मद्देनजर राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर पुराने समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए नई एडवाइजरी जारी की हैं। इसके तहत फिलहाल सूबे में स्कूल 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे, तो सिनेमा हॉल, जिम आदि भी अभी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। सोशल, पॉलीटिकल, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम कार्यक्रम बंद रहेंगे। अंतर राज्य लोगों के आने-जाने के मुद्दे पर भी गाइडलाइन जारी है जिसके तहत जो भी व्यक्ति उत्तराखंड आएगा या फिर जाएगा उसे स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगाा। कोविड-19 इनफेक्टेड सिटी नहीं है, वहाँ से जो भी आएगा उसे 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन किया जायेगा। वही जो लोग कोविड-19 इनफेक्टेड सिटी से आएगा उसे 7 दिन संस्थागत qurentine और 7 दिन होम qurentine रहना अनिवार्य होगा। हालांकि इनके पास विकल्प उपलब्ध होगा कि वह सरकारी फैसिलिटी में रहना चाहते हैं या फिर पैसे देकर किसी होटल में रहना चाहेंगे। इसी तरह प्रेग्नेंट लेडी, 65 साल से ऊपर के तमाम बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ आने वाले व्यक्ति को 14 दिन होम करंट टाइम रखा जाएगा। जिले से जिले में आने के लिए किसी भी परमिशन की अब जरूरत नहीं है। रात्रि कर्फ्यू अब रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा, इसमें केवल सुबह जोगिंग करने वाले लोगों को 5 बजे जोगिंग करने की अनुमति होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें सभी एहतियात बरतने होंगे। सभी मार्केट सुबह 7:00 बजे से रात के 8:00 बजे तक खुल सकेंगे केवल कंटेनमेंट जोन मैं सब बंद रहेगा। सभी मंदिर सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक खुल सकेंगे, कंटेनमेंट जोन में वह भी बंद रहेंगे। यह आदेश मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से जारी किए गए हैं।