वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्चुअल रजिस्ट्री कराने पर दिया अपना अनुमोदन

देहरादून 26 अगस्त, गढ़वाल का विकास डॉट कॉम। वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य में वीडियो कॉल (वर्चुअल) के जरिए रजिस्ट्री कराए जाने की सुविधा पर अपना अनुमोदन दिया है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि शारीरिक रूप से अक्षम यानी दिव्यांग और अत्यधिक गंभीर अवस्था के पक्षकारों की जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रार उनके घर पर जाकर भी कर सकेंगे। कैबिनेट में इस प्रस्ताव के पास होने के उपरांत राज्य के सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

वित्त मंत्री डा. प्रेमंचद अग्रवाल ने बताया कि धामी सरकार प्रदेश में भूमि की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कटिबद्ध है। राज्य में भूमि की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़े की जानकारियां मिलने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कराएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के उपक्रम सेंटर फॉर डेवलमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) से संपर्क किया जाएगा।

वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि उनकी ओर से वीडियो कॉल (वर्चुअल) रजिस्ट्री प्रक्रिया पर अनुमोदन दिया गया है। मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि धामी सरकार ने रजिस्ट्री को आधार प्रमाणीकरण प्रणाली से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति पहले ही प्राप्त कर ली है। बताया कि इसमें रजिस्ट्री के स्टांप में छूट पाने वाले लोगों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हो जाएगा।

वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि वीडियो कॉल (वर्चुअल) रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोग रजिस्ट्रार कार्यालय से ऑनलाइन जुड़कर रजिस्ट्री करा सकेंगे। बताया कि वेबसाइट पर भूमि की रजिस्ट्री के लिए एक लिंक दिया जाएगा। लिंक पर क्लिक करके संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क किया जा सकेगा। उसमें ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कराने की सुविधा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर रजिस्ट्री और व्यक्ति का सत्यापन होगा। बताया कि सत्यापन के लिए यूएआईडी की वेबसाइट पर आधार सत्यापन होगा और इसके बाद ई हस्ताक्षर के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। रजिस्ट्री ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगी।

वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि वीडियो कॉल (वर्चुअल) के जरिए रजिस्ट्री में दिव्यांगों तथा अत्यधिक गंभीर अवस्था के पक्षकारों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बताया कि ऐसी अवस्था में रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रार उनके घर पर ही सक्षम अधिकारी के जरिए रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *