रूद्रपुर/देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। जनपद मे कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के दौरान घोषित लाॅकडाउन अवधि मे जो 14 अप्रेल, 2020 तक की वैधता के पास जारी किये गये थे, उनकी वैधता 03 मई, 2020 तक अनुमन्य रहेगी। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने बताया दिनांक-14 अप्रेल, 2020 तक जारी वैधता अवधि के पासो को पुनः निर्गत किये जाने की आवश्यकता नही है।