देहरादून। जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकृत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में किये गये कार्यक्रम का विवरण प्राप्त करते हुए पर्यटन स्थल मसूरी को धूम्रपान मुक्त बनाने और गैर सरकारी संगठन के सहयोग से मसूरी क्षेत्र में कम्पलियेंस असेस्मेन्ट सर्वे करने के निर्देश दिये। उन्होने जनपद में शैक्षणिक संस्थानों के 100 यार्ड की दूरी तक तम्बाकू बिक्री की दुकानें हटाने, समस्त होटल एवं रेस्टोरेंट पर कोटपा अधिनियम-2003 का अनुपालन करने, ब्लाक स्तर पर समन्वय समिति के पदाधिकारियों व सदस्य नामित करने के निर्देश दिये। उन्होने पुलिस विभाग व नगर निकाय को कोटपा अधिनियम -2003 के उल्लंघनकर्ता पर दण्डात्मक कार्यवाही करने और बिना चित्रण स्वास्थ्य चेतावनी वाले तम्बाकू उत्पादों का जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को जब्तीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने मुख्य शिक्षा अधिकारी को सभी स्कूलों के मुख्य गेट पर तम्बाकू फ्री स्कूल/तम्बाकू फ्री संस्थान और ‘नो स्मोकिंग एरिया’ का बोर्ड चस्पा करने और स्कुल प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की अध्यक्षता में ‘तम्बाकू नियंत्रण कमेटी’ गठित करने, जिसमें कम से कम विज्ञान अध्यापक, सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थानाध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य, एनसीसी/ एनएसएस विद्यार्थी इत्यादि शामिल हो बनाने, तथा एन्टी तम्बाकू स्लोगन की ओर स्कूल के सभी सदस्यों और विद्यार्थियों को जागरूक करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकानों पर बिक रहे अवैध तम्बाकू के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये तथा जहां से ये अवैध तम्बाकू सप्लाई किया जा रहा है। इस पर भी कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होने घण्टाघर के आस-पास पुलिस विभाग एवं नगर निगम द्वारा कोटपा 2003 की धारा का उल्लघंन करने वालो पर दण्डात्मक कार्यवाही/चालान करने के निर्देश दिय। उन्होने कहा कि जिला स्तरीय समन्वय समिति प्रचार-प्रसार की गतिविधियों को बढाते हुए सार्वजनिक स्थल एवं शैक्षणिक संस्थानों एवं सिनेमाघरों में तम्बाकू के दुष्प्रभाव के चेतावनी देने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विक्रेताओं को सख्त हिदायत जारी कर दी जाये कि 18 वर्ष से कम उम्र के युवक/ युवतियों, बच्चों को किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बिक्री न करने तथा दुकान पर स्लोगन लगाने जिसमें तम्बाकू सेवन से खतरनाक बीमारी वाली सचित्र फोटो/सूचना चस्पा करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ वाई.एस थपलियाल, डिप्टी सीएमओ, मुख्य शिक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रम अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलसंलटेन्ट अर्चना उनियाल, जिला तम्बाकू कन्ट्रोल सेल की अनुराधा उनियाल एवं एन.जी.ओ के सदस्य उपस्थित थे।