मास्क पहनना अनिवार्य, सार्वजनिक स्थान पर थूकना होगा दण्डनीय अपराध 

शराब, गुटखा एवं तम्बाकू से सम्बन्धित दुकानें रहेंगी बन्द : जिलाधिकारी
देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव  ने अवगत कराया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार  के आदेशों  के अनुपालन में उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकने एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम-2016,  National Disaster Management Act-2005  एवं Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1987 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद में लाॅक डाउन अवधि 03 मई 2020 तक सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होगा, सार्वजनिक स्थान पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा तथा सभी शराब, गुटखा एवं तम्बाकू से सम्बन्धित दुकानों बन्द रहेंगी।

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