हाईकोर्ट पहुंचा शिक्षकों की हड़ताल का मामला

नैनीताल। शिक्षकों की हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। न्यायालय ने 24 घंटे के भीतर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई बुधवार के लिए तय कर दी है। इससे हड़ताली शिक्षकों एवं सरकार के बीच चल रही टकराव की स्थिति टलने के आसार दिखने लगे हैं। यही नहीं शिक्षक नेताओं के तबादले भी निरस्त हो सकते हैं। मंगलवार को यह जवाब तलब सुभाष नगर (यूएसनगर) निवासी अजय कुमार तिवारी की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की संयुक्त खण्डपीठ ने किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पहले ही अध्यापकों का अभाव है। हड़ताल के बाद गरीबों के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। याचिकाकर्ता ने हड़ताली अध्यापकों के खिलाफ एस्मा लगाने का अनुरोध किया है। याचीकर्ता का यह भी कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के पास हड़ताल करने का कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद संयुक्त खंडपीठ ने सरकार का जवाब तलब कर दिया है। न्यायालय ने सरकार को बुधवार दो बजे तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

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