देहरादून,(गढ़वाल का विकास न्यूज)। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने देहरादून व हरिद्वार की सभी अदालतों को अगले दो सप्ताह के लिएं अस्थायी तौर पर बंद करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट रजिस्टार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 55 वर्ष या इससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को कोर्ट आना बाध्यकारी न रखा जाय। जिला न्यायालय/फैमिली कोर्ट में एक समय में एक तिहाई कर्मियों को ही अदालत में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। कोई भी न्यायिक अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। 
