कुछ प्रतिबंधों के साथ उच्च न्यायालय ने हटाई चारधाम यात्रा पर लगी रोक

Garhwalkavikas.com, देहरादून। नैनीताल उच्च न्यायालय ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 भक्त या यात्रियों, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्रि में 600, यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्री जाने की अनुमति दी है ।

न्यायालय ने कहा कि हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवयश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा गया है । न्यायालय ने ये भी कहा है कि भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे ।

मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में महाधिवक्ता एस.एन.बाबुलकर और मुख्य शासकीय अधिवक्ता सी.एस.रावत ने चारधाम यात्रा पर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट ने चारधाम में भक्तों और यात्रियों की सुरक्षा संबंधी बिंदुओं को उजागर किया।

 

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