नैनीताल/देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। आगामी 21 दिसम्बर (सोमवार) को पैट्टी आफेन्सेज के मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। जानकारी देते हुए सिविल जज (सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल इमरान मौ. खान ने बताया कि जिला विधिक प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में आगामी 21 दिसम्बर को जिला मुख्यालय नैनीताल, रामनगर एंव समस्त तहसील न्यायालयों में पैट्टी आॅफेन्सेज के मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत आयोजन किया जायेगा। उन्होने समस्त वादकारियों से कहा है कि जो वादकारी अपने वाद का निस्ताण करवाना चाहते है वे स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त विशेष लोक अदालत के दिन उपस्थित होवें।
सिविल जज सीडि श्री खान ने बताया कि विशेष लोक अदालत में पुलिस एक्ट, एम.वी.एक्ट(ट्रैफिक चलान), आबकारी अधिनियम,आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, वन अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, जिला पंचायत राज अधिनियम, धारा 125 से 128 दण्ड प्रकिया संहिता, अन्य पैट्टी आफेन्सेज विशेष लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जायेगे।