
नई दिल्ली। मानहानि केस में दो साल की सजा होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस आशय की अधिसूचना लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी कर दी गई है।
इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी। विदित हो कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।

इसी बयान के खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी अदालत चले गए थे और उन्होंने राहुल पर पूरे मोदी समुदाय की अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत की कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को मानहानि का दोषी माना और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई।