गढ़वाल का विकास न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य में कोरोना कर्फ्यू एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार के द्वारा इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। अगर आप भी जानना चाहते है, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद तो इस पोस्ट को पूरा पढ़ें।
क्या खुलेगा क्या रहेगा बन्द।
1. राज्य में COVID Curfew दिनांक 22.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 29.06.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
2. इस दौरान राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID 19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
3. COVID Curfew के मध्य टीकाकरण का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा टीकाकरण हेतु निकटवर्ती टीकाकरण केंद्र तक आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन / Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
4. कोरोना के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR / True Nat/ CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
5. किसी शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।

6-समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
7. समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह या फिर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करने वाले कार्यक्रम अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
8. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे da RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
9. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा। 
10. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत / ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें। उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते हैं।
12.COVID curfew अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।
13. राजस्व न्यायालयों को एक दिन में अधिकतम 20 मामले की सुनवाई Covid-19 safety protocol शर्त के साथ संचालन की अनुमति है।
इन कार्यों से जुड़े लोगों को कुछ शर्तों के साथ काम करने की इजाजत होगी
14.A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24×7) रहेगी,दवा की बिक्री और आपूर्ति से जुड़े सभी संस्थान यथावत चलेंगें।
14.B. समस्त वित्तीय संस्थानों / अधिष्ठान (Related to Banking, Finance & Insurance) अपने कार्य अवधि के अनुसार कार्यालय संचालन की अनुमति है। संबंधित संस्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए प्रयास किया जायेगा जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

14.C. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24X7)
1. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी क आदि पहले की तरह ही खुलेंगे।
ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण
3 -डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
iv. राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन
V.टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन/ प्लम्बर
vi. को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।
14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है निम्न तरह से संचालित होंगें:
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक 22, 23, 24, 25 एवं 28 जून, 2021 (क्रमश: मंगलवार, बुधवार, ब्रहस्पतिवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रात: 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक ) |
COVID Curfew के दौरान दिनांक 26 एवं 27 जून 2021 (शनिवार एवं रविवार) बाजार बंद रहेंगे इन दिनों में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।
iv. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।
नगरीय क्षेत्रों में स्थिति होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक बंद रहेंगे।
vi. होटलों में स्थित Conferance Hall का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है। 
चारधाम यात्रा:
i. प्रथम चरण 01 जुलाई, 2021 से प्रारंभ की जायेगी। प्रथम चरण में केवल जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों को श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन, जनपद चमोली के निवासियों को श्री बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन एवं जनपद उत्तरकाशी के निवासियों को यमुनोत्री एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए अनुमति होगी। समस्त दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पंजीकरण एवं अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report दिखाना अनिवार्य होगा।
ii. द्वितीय चरण 11 जुलाई, 2021 से प्रारंभ की जायेगी। द्वितीय चरण में श्री केदारनाथ मंदिर, श्री बद्रीनाथ मंदिर, यमुनोत्री मंदिर एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए केवल उत्तराखंड राज्य के निवासियों को ही अनुमति होगी। समस्त दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पंजीकरण एवं अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाना अनिवार्य होगा।
iii. चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए विस्तृत रूप से मानक प्रचलन विधि (SOP)/ Guidelines को पृथक से पर्यटन / धर्मस्व विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
14.M. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 19 जून, 2021 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश (संलग्न) जैसे लोकडाऊन खुलने के दौरान COVID appropriate behavior तहत Fivefold Strategy; test track-treat, vaccination and following of COVID appropriate behavior d इस पत्र में उल्लेखित अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश दिया जा रहा है।