अत्यन्त आवश्क प्रकरण में पास निर्गत करने के निर्देश

रूद्रपुर/देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सम्पूर्ण भारत वर्ष मे लाॅक डाउन लागू किया गया है। उक्त आदेशो के अनुपालन मे उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदेश मे किसी भी नागरिक को बिना अपरिहार्य परिस्थिति/ कारण के घर से बाहर निकलने की अनुमति नही है। इस क्रम मे नियंत्रित/आपातकालीन यातायात को सुचारू करने हेतु जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियो को जनपद मे कृषि कार्य को सुगम रखने, गम्भीर मरीजो की चिकित्सा सुविधा हेतु एवं मृत्यु प्रकरण मे जनपद के अन्तर्गत एवं राज्य के किसी क्षेत्र मे जाने हेतु अत्यन्त आवश्क प्रकरण में पास निर्गत करने के निर्देश दिये है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु व्यवसायिक वाहनों के आपातकालीन पास आरटीओ द्वारा निर्गत किया जायेगा। राज्य एवं राज्य के बाहर जाने हेतु उक्त सभी प्रकार के प्रकरणों में जो प्रकरण जनपद कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होगें उन प्रकरण में आपातकालीन पास नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा। लाॅक डाउन को लागू करने की व्यवस्था में लगे समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उक्त आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि लाॅक डाउन अवधि में कृषि कार्य, आवश्यक वस्तुओं उत्पादन एवं परिवहन कार्य, आपातकालीन चिकित्सा यात्रा, मृत्यु सम्बन्धि प्रकरणों में यात्रा मामलों में त्वरित कार्यवाही की जाय। उन्होने कहा है यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

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