देहरादून,(गढ़वाल का विकास न्यूज)। त्रिवेंद्र कैबिनेट की सचिवालय में आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिए गये। कैबिनेट मंत्री /शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी।
1 केंद्र सरकार की कृषि उपज ,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा। इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
2 वायलर अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।
3 लॉक डाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।
आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट।
विदित अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी।
इससे राज्य पर 7 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।
4 हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होगी।