लाॅक डाउन का उल्लंघन करने वालों से अब निपटा जायेगा सख्ती से

विभिन्न सामग्री के विक्रय को जारी रेट लिस्ट दुकानों पर चस्पा करने के निर्देश
देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण तथा लाॅक डाउन के दौरान जनपदवासियों को खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की उचित दरों पर उपलब्धता एव ंक्रय-विक्रय के समय सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) करवाने हेतु जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन जनपद क्षेत्रान्तर्गत फल, सब्जी, राशन, दवा की दुकानों, गैस एजेंसियों पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) कड़ाई से पालन करने के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सामग्री के विक्रय हेतु जारी की गयी रेट लिस्ट दुकानों पर चस्पा करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने बताया कि लाॅक डाउन का उल्लंघन करने वालों से अब सख्ती से निपटा जायेगा तथा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं ओवर रेटिंग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा।
उद्योगों/दुकानों में काम करने वाले श्रमिकों लाॅक डाउन अवधि का वेतन निर्धारित तिथि को बिना कटौती भुगतान करने के निर्देश
जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जनपद क्षेत्रान्तर्गत ऐसे नियोक्ता (मालिक) अपने-अपने उद्योगों अथवा दुकानों में काम करने वाले सभी श्रमिकों लाॅक डाउन अवधि का वेतन निर्धारित तिथि को बिना किसी कटौती के भुगतान करने के निर्देश दिये। इसी क्रम  में जिलाधिकारी ने ऐसे प्रवासी श्रमिकों अथवा छात्र जो किराये के आवास में रह रहै हैं उन सम्पत्तियों के मकान मालिकों को निर्देश जारी किये हैं कि मकान मालिक ऐसे श्रमिकों एवं छात्रों से एक महीने की अवधि के लिए किराये की मांग नही करेंगे तथा कोई भी शिक्षण संस्था किसी भी अध्ययनरत छात्र/छात्रा को शुल्क जमा करने हेतु दबाव नहीं बनायेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियोक्ता अपने श्रमिकों के वेतन में कटौती करता है, कोई मकान मालिक श्रमिकों अथवा छात्रों से मकान खाली करने को कहता है तथा कोई संस्थान छात्रों को शुल्क जमा करने को मजबूर करता है तो सम्बन्धित नियोक्ता, मकान मालिक तथा शिक्षण संस्था के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की धारा 10(2)(1) तथा  Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulation, 2020 Epidemic Diseases Act 1897  के तहत् कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
आवश्यक सेवा में सम्मिलित है आटा व मसाला चक्की 
जिलाधिकारी ने बताया कि आटा व मसाला चक्की आवश्यक सेवा में सम्मिलित है जो प्रातः 07 बजे अपरान्ह 01 बजे तक खुली रहेंगी। किराने के सामान में हाथ धोने की मशीन, साबुन, कीटाणुनाशक, बाॅडी वाश शैम्पू, सतह क्लिनर डिटरजेंट, टिश्यु पेपर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेट्री पैड, डाईपर, बैटरी सेल, चार्जर जैसे स्वच्छता उत्पादों वाले सामान को भी दुकान में प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक विक्रय करने की अनुमति होगी।
ब्लड बैंक से समन्वय स्थापित कर रक्तदान की व्यवस्था करेगी जिला रेडक्रास सोसायटी
जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि जिला रेडक्रास सोसायटी आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित रहेगी तथा ब्लड बैंक से समन्वय स्थापित कर रक्तदान की व्यवस्था ( सामाजिक दूरी सम्बन्धी मानकों का अनुपालन करते हुए) करेगी, जिससे ब्लड बैंक में जरूरत के अनुसार रक्त उपलब्ध हो सके। पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि कर्मचारी (ईपीएफओ) से सम्बन्धित कार्यालय/संस्थान आवश्यक सेवाओं की भांति अपरान्ह 01 बजे तक खुले रहेंगे, जिसमें न्यूनतम कार्मिक ही कार्य हेतु उपस्थित रहेंगे।

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