सरकार ने फीस वृद्धि पर लगायी रोक, आदेश जारी

देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। प्रदेश की जनता को राहत देते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल जहां फीस वृद्धि पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, वहीं छात्र छात्राओं से जबरन फीस वसूलने और शिक्षक.कर्मचारियों का वेतन न देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।
विदित हो कि राज्य में लॉक डाउन के बावजूद प्राईवेटए सरकारीए गैर सरकारीए एडेड स्कूल फीस वसूलनेए फीस बढ़ोत्तरी और किताबें खरीदने को दबाव बना रहे हैं। कुछ स्कूलों ने फीस में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कई गुना इजाफा कर दिया है। साथ ही फीस न देने पर छात्र छात्राओं का उत्पीड़न किये जाने की बात भी सामने आ रही थी। इस बाबत शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। आदेश में शिक्षा सचिव ने साफ कहा है कि 2020-21 में निजी स्कूलों द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी।


शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिलाधिकारीयों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी, एडेड और प्राइवेट स्कूलों में छात्र और छात्राओं के अभिभावक अपने इच्छा अनुसार शुल्क जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही फ़िलहाल अभिभावक सिर्फ एक माह की फीस जमा करेंगे। शिक्षा सचिव ने जिलाधिकारियों को जारी आदेश में यह भी कहा है कि जो छात्र छात्राएं लॉक डाउन में आर्थिक तंगी से परेशान हैं उनको लेकर स्कूल प्रशासन नरम रुख अपनाये। उन्होंने जिलाधिकारीयों को निर्देशित किया कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि स्कूल किसी भी छात्र का नाम नहीं काट पाए। साथ ही शिक्षकों का वेतन भी नहीं कटा जाये। पढ़ाई सुचारू रूप से चले इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी की जाये।

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