देहरादून, (गढ़वाल का विकास न्यूज)। Home isolation को मंजूरी देते हुए शासन ने इसकी guideline भी जारी कर दी हैं। guideline की प्रमुख बातों में जहां home isolation के लिए चिकित्सक की अनुमति जरूरी होगी, वही Undertaking का शपथ पत्र भी देना होगा। इसी तरह रोगी की 24 घंटे देखभाल करने वाले व्यक्ति की जानकारी देनी होगी। guideline के मुताबिक 60 साल से ऊपर किसी अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बीमार बच्चों को home isolation की अनुमति नही मिलेगी। इसके अलावा guideline में यह भी कहा गया हैं कि home isolation की अनुमति से पहले सीएमओ की गठित टीम निरीक्षण करेगी। विदित हो कि सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोविड-19 के संक्रमण तथा बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं जिलाधिकारियों के साथ VC के दोरान निर्देश दिये थे कि उत्तराखण्ड में डाॅक्टर की टीम की जांच एवं मानकों के हिसाब से ही होम-आइसोलेशन की व्यवस्था की जाय। होम-आइसोलेशन के बजाय अस्पताल एवं कोविड केयर सेंटर को प्राथमिकता दी जाय।

