देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। जिलाधिकारी सी रवि शंकर ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 व संशोधन अधिनियम-2019 के अन्तर्गत जनपद के ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं पचायतों के प्रमुख पदों तथा सदस्यों के आरक्षण का अनन्तिम प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होंने बताया 29 अगस्त 2019 को विकासखण्ड चकराता, कालसी, विकासनगर एवं 30 अगस्त 2019 को सहसपुर, रायपुर डोईवाला विकासखण्ड से प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई प्रातः 11 बजे से जिलाधिकारी कार्यालय सभाकक्ष में की जायेगी। आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त 31 अगस्त 2019 को त्रिस्तरीय पंचायतों में स्थानों और विभिन्न पदो के आरक्षण का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।