देहरादून, (गढ़वाल का विकास न्यूज)। त्रिवेंद्र कैबिनेट की आयोजित बैठक में विभिन्न प्रस्तावो पर चर्चा के उपरांत उन पर मुहर लगा दी गयी।
त्रिवेंद्र कैबिनेट के आज के फैसले
– राज्य में सार्वजनिक वाहनो के संचालन को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई। 30 किमी से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनों का किराया बढ़ा। अब यात्री को दोगुना किराया देना होगा। यह बढ़ा हुआ किराया कोविड एक्ट प्रभावी रहने तक मान्य होगा। एक्ट समाप्त होते ही यह व्यवस्था समाप्त होगी।
– मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में 20,000 रोज़गार पर फ़ोकस किया गया। राज्य में मोटर साइकिल टैक्सी योजना को मंज़ूरी दी गई। साथ ही परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग 60,000 रुपय का लोन देगा।
– कावड़ यात्रा को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है कि सीएम उत्तराखंड, सीएम उत्तर प्रदेश और सीएम हरियाणा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। साथ ही दूसरे राज्यों को गंगाजल उपलब्ध कराने पर भी उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है।
– उत्तराखंड ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस नियमावली को मंज़ूरी दी गई है।
– खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप विपणन नियमावली को मंज़ूरी दी गई।
– उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढांचे को मंज़ूरी दी गई है। मुख्यालय में बढ़ी पदों की संख्या, अब हुए 21 से 24 पद।
– बैठक में सरकारी ग़ैर सरकारी चीनी मिल को लेकर निर्णय लिया गया है। एक्स्पर्ट कमेटी ने चार विकल्पों के साथ सौंपी अपनी रिपोर्ट।
– बाज़पुर में शर्त के साथ लगेगा पीपीपी मोड में 100 केएलपीडी क्षमता का एथनॉल प्लांट।
– सहकारिता नियमावली में संशोधन किया गया है। सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से करेगी अब फ़िक्स योगदान।
– राज्य सरकारी एवं सार्वजनिक चीनी मिलों के लिए बाजपुर में बनेगा पीपीपी मोड में एथनौल प्लांट
– आपदा प्रबंधन अधिनियम की गाइड लाइन संशोधित, छोटे पुल पेयजल लाईन, चैक डेम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर सुरक्षात्मक कार्य भी होंगे।
– उत्तराखण्ड मोबाईल टॉवर नियमावली संशोधित, किराया 500 रुपये से घटाकर शहर में 100 और गांवो में 50 रुपये किया।
– उत्तराखंड नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी।
– एग्रीग्रेट पॉलिसी को मंजूरी, ओला-उबेर की तर्ज पर बन सकेंगी एजेसियां, यात्री की सुरक्षा और लाइसेंस की शर्त भी तय।