नैनीताल/ देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गयी है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। इस बाबत कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है।
याचिका हरिद्वार निवासी नईम अहमद के द्वारा दायर की गयी है, जिसमें उन्होंने राज्य में पंचायतों के चुनाव न कराए जाने को संवैधानिक संकट बताने के साथ ही कहा है कि सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। अतः धारा 356 के तहत प्रदेश में सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। याचिका में सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने राज्य सरकार से शुक्रवार तक अपना पक्ष कोर्ट में रखने के आदेश पारित किया है। बता दें कि राज्य में 15 जुलाई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है। संविधान व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्यकाल पूरा होने तक चुनाव कराने अनिवार्य हैंए मगर सरकार ने चुनाव कराने की बजाए राज्य में छह जुलाई को ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी।