देहरादून, (गढ़वाल का विकास न्यूज)। देशभर में लॉक डाउन 4.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार के 31 मई तक लॉक डाउन को बढ़ाने के साथ ही एडवाइजरी को भी जारी किया गया हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने क्या खोलने की इजाजत दी है और किन जगहों पर पाबंदी लगी रहेगी।
जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद
-होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे.
– होम डिलीवरी की इजाजत होगी.
– 31 मई तक मेट्रो सेवाओं पर रोक रहेगी.
– मॉल, सिनेमा पहले की तरह बंद रहेंगे.
-घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक बंद रहेंगी.
– सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक
– ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत
– स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी.
– राज्यों की सहमति से अंतर-राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं.
– सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.
– स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह बंद रहेंगे.
– रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य सरकारें तय करेंगी.
– राज्यों के बीच बस सेवा की शुरुआत हो सकती है. इसके लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होनी चाहिए.
– राज्य के भीतर भी पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सेवा की शुरुआत सरकार कर सकती है.
– जिलाधिकारी रेड जोन, कन्टेनमेंट एरिया या हॉटस्पॉट तय करेंगे लेकिन केंद्र/स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक. पब्लिक बस मूवमेंट भी इसलिए कि मज़दूरों को लाया ले जाया जा सके।